संवाददाता, पटना
प्रदेश में बनने वाले कॉमर्शियल मकान के निर्माण के लिए सीटीइ प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में मॉल, शोरूम, अपार्टमेंट व अस्पतालों को सीटीइ व सीटीओ सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है. प्रदूषण बोर्ड के की ओर से जारी बाइलॉज में 5000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में बनने वाले मकानों को यह सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है. इसके लिए बोर्ड की साइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है. आवेदन के बाद साइटिंग क्राइटिरिया जांच के लिए प्रदूषण बोर्ड की एक्सपर्ट टीम
मकान बनने वाले स्थल का निरीक्षण करेगी. इसमें निर्माण होने वाले मकान के कारण आसपास के इलाकों व स्मारक को किसी प्रकार का नुकसान न हो, इसकी जांच की जायेगी. जांच में सभी मानक पूरा होने के कॉमर्शियल मकान को सीटीइ प्रमाणपत्र दिया जायेगा. मकान मालिकों को
सीटीइ प्रमाणपत्र लेने के लिए निर्माण होने वाले मकान की सही जानकारी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर देनी होगी. साथ ही आवेदन
करने में बनने वाले मकान के नगर निगम व नगर निकाय की भी सही जानकारी होनी चाहिए.
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