बिहार में अब दाखिल-खारिज से जुड़े मामले को अटका नहीं सकेंगे DCLR, इन मामलों में दो सुनवाई में देना होगा फैसला
dakhil kharij in bihar latest news: दाखिल खारिज को लेकर अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) की कोर्ट से अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी़ डीसीएलआर (DCLR) की मनमर्जी नहीं चलेगी़ उनको सुनवाई की तारीख भी जल्दी देनी होगी़ फैसला में देरी भी नहीं कर सकेंगे़
दाखिल खारिज को लेकर अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) की कोर्ट से अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी़ डीसीएलआर की मनमर्जी नहीं चलेगी़ उनको सुनवाई की तारीख भी जल्दी देनी होगी़ फैसला में देरी भी नहीं कर सकेंगे़ अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह ने आदेश दिया है कि डीसीएलआर किसी की सुनवाई दो बार से अधिक स्थगित नहीं कर सकेंगे़ सुनवाई स्थगित करने पर आर्डरशीट में कारण लिखना होगा़ आर्डर भी आनलाइन करना होगा़
इस नयी व्यवस्था पर अमल कराने के लिये अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विवेक कुमार सिंह ने सभी डीएम को पत्र लिखा है़ एसीएस ने कई जगहों से शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाये हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं मिल रही थीं कि अंचल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर पर दायर अपील का निस्तारण निर्धारित समय से नहीं किया जा रहा है़ कई मामलों में पाया गया कि डीसीएलआर (DCLR) के स्तर पर जानबूझकर देरी की गयी़
मामले की सुनवाई में बिना किसी युक्तिसंगत आधार कि स्थगन आदेश पारित कर सुनवाई की तारीख पर तारीख दी़ एससीएस विवेक कुमार सिंह ने इसे अधिनियम के प्रावधानों तथा लोकहित के प्रतिकूल माना है़ इसके बाद बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के स्तर पर दायर अपील वाद मामलों का समय से निष्पादन कराने को लेकर सभी डीएम को पत्र जारी कर दिया़
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Posted By : Avinish Kumar Mishra