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रोहिणी का नामांकन स्वीकृत करना रिटर्निंग ऑफिसर का जल्दबाजी में लिया गया फैसला:भाजपा

बिहार भाजपा ने सारण की राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का नामांकन स्वीकृत करना रिटर्निंग ऑफिसर का जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है.

– रोहिणी के तथ्यों के छिपाने की स्थिति से मतदाता भ्रम में

संवाददाता, पटना

बिहार भाजपा ने सारण की राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का नामांकन स्वीकृत करना रिटर्निंग ऑफिसर का जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है. पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दर्ज होने के बाद शुक्रवार को भाजपा न्यायिक मामले एवं चुनाव आयोग प्रदेश संपर्क प्रमुख एसडी संजय ने कहा कि भाजपा की तरफ से भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूड़ी ने तथ्यों को छिपाने की शिकायत की थी, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने बिना जांच किये उनका नामांकन स्वीकृत कर लिया. मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री संजय ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत रिटर्निंग अधिकारी को जांच करना चाहिए था. यह सबको मालूम है कि रोहिणी आचार्य दूसरे देश में सात वर्षों से रहती हैं. इस स्थिति में उनका पासपोर्ट स्टेटस क्या है? उनके आवास के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. यह भी अस्पष्ट है कि वे भारत की नागरिक हैं या नहीं ? ऐसी स्थिति में अपने देश के प्रति निष्ठा रख रही हैं या नहीं, यह भी जांच नहीं हुई. वरीय अधिवक्ता श्री संजय ने कहा कि इसी जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर जल्द विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया है. उन्होंने कहा कि शपथ पत्र में भी कई झूठ बोला गया है. संपत्ति का ब्योरा भी गलत दिया गया है. रोहिणी के तथ्यों के छिपाने की स्थिति में मतदाता भी भ्रम में हैं. अगर रोहिणी चुनाव जीत भी जाती हैं ,तो उनके अयोग्य होने के बाद स्थिति बदल जायेगी.

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