मार्केटिंग ऑफिसर की अवैध संपत्ति जब्त करने का फैसला
पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत ने सोमवार को वैशाली जिले के लालगंज के तत्कालीन मार्केटिंग ऑफिसर (फूड सप्लाइ एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन)भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया.
संवाददाता, पटना
पटना के प्राधिकृत पदाधिकारी सह निगरानी के विशेष जज बृजेश कुमार पाठक की अदालत ने सोमवार को वैशाली जिले के लालगंज के तत्कालीन मार्केटिंग ऑफिसर (फूड सप्लाइ एंड कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन)भोला गिरि और उनकी पत्नी संध्या गिरि की 87.09 लाख रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया. अदालत ने दोनों को निर्देश दिया है कि वे एक माह के अंदर चिह्नित संपत्ति को डीएम को सौंप दें, अन्यथा डीएम एक महीने के बाद सिविल प्रक्रिया के तहत संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि संपत्ति जब्त करने का आवेदन 17 जुलाई, 2019 को विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया था. छह जनवरी, 1992 से 11 मार्च, 2016 तक संपत्ति को चिह्नित करते हुए पाया गया कि आरोपित स्वयं व पत्नी के नाम पर अवैध रूप से 87.09 लाख की चल व अचल संपत्ति अर्जित की है. कोर्ट ने जिन संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया, उनमें बिहटा स्थित तीन प्लांट, गाजियाबाद में फ्लैट, पांडेय कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दो दुकानें, 80 हजार नकद, 20,000 के सात एनएससी, और 21 लाख का पांच टीडीआर, बैंक में जमाराशि शामिल है. दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला निगरानी ने 10 मार्च, 2016 को दर्ज किया था. इस वाद के आलोक में आवेदन दाखिल किया गया था. इसके बाद अदालत ने उपरोक्त निर्णय दिया है.
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