13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिजली दर में स्लैब हटाने पर होगा फैसला

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दर निर्धारण को लेकर बिजली कंपनियों की याचिका बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्वीकार कर ली है.

19 फरवरी को विद्युत विनियामक आयोग कार्यालय में होगी बिजली कंपनियों के पिटीशन पर सुनवाई संवाददाता, पटना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली दर निर्धारण को लेकर बिजली कंपनियों की याचिका बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्वीकार कर ली है. आयोग ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी (बीएसपीटीसीएल) और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) की याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर 19 फरवरी, 2025 की तिथि निश्चित की है. यह सुनवाई पटना के विद्युत भवन स्थित विनियामक आयोग के न्यायालय कक्ष में होगी. इसके साथ ही खुदरा बिजली दर निर्धारण को लेकर बिजली आपूर्ति कंपनियों नॉर्थ बिहार व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की याचिकाओं पर 20 फरवरी को पटना में जनसुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है. इससे पहले जनवरी के तीसरे हफ्ते से लेकर फरवरी के दूसरे हफ्ते के बीच साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के दो-दो शहरों में शिविर लगा कर जनसुनवाई किये जाने की योजना है. आयोग विस्तृत कार्यक्रम जल्द घोषित करेगा. आयोग ने बिजली कंपनियों को पिटीशन की विस्तृत जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन होगा. इस पिटीशन पर सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आदि स्टेक होल्डर्स की दावा-आपत्तियां ली जायेंगी. बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंपे अपने प्रस्ताव में पहली बार बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है. इसको स्पष्ट है कि दर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. हालांकि, आयोग चाहे तो इस प्रस्ताव में भी बिजली दर में और कमी कर सकता है. जनसुनवाई के दौरान कंपनी द्वारा बिजली दर में स्लैब की व्यवस्था को खत्म किये जाने के प्रस्ताव पर भी आम लोगों की राय ली जायेगी. वर्तमान में बिजली कंपनी दो स्लैब के आधार पर लोगों से बिजली बिल की वसूली कर रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें