आर्थिक सहायता के लिए वकीलों से आवेदन की मांग
बिहार स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी अधिवक्ता संघों से कहा है कि वे आर्थिक सहायता के लिए जरूरतमंद वकीलों से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुसंशा काउंसिल को 13 मई तक भेज दें.
पटना : बिहार स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी अधिवक्ता संघों से कहा है कि वे आर्थिक सहायता के लिए जरूरतमंद वकीलों से आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुसंशा काउंसिल को 13 मई तक भेज दें. उसी के अनुरूप स्टेट बार काउंसिल द्वारा राशि अधिवक्ता संघ को दी जायेगी, ताकि जरूरतमंद वकीलों को भुगतान किया जा सके. गुरुवार को बिहार स्टेट बार काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता बार काउंसिल के चेयरमैन ललित किशोर ने की.
काउंसिल की ओर से एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महामंत्री भी शामिल रहेंगे. आर्थिक सहायता के लिए वकील अपना आवेदन उसी कमेटी को देंगे.
बार काउंसिल द्वारा तय की गयी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदनों की समीक्षा के बाद कमेटी अपनी अनुशंसा काउंसिल को भेजेगी और उसी के आलोक में राशि संबंधित अधिवक्ता संघ को दी जायेगी. भुगतान संघ के माध्यम से ही किया जायेगा. राज्य के तमाम अधिवक्ता संघों को इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा.