निबंधित व योग्य फार्मासिस्ट मामले में 14 फरवरी को होगी सुनवाई

राज्य में निबंधित व योग्य फार्मासिस्ट की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी.

By Prabhat Khabar News Desk | February 8, 2025 1:16 AM
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विधि संवाददाता, पटना राज्य में निबंधित व योग्य फार्मासिस्ट की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर दायर लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले पर 14 फरवरी को सुनवाई की जायेगी.कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसेलिंग को पार्टी बनाये, ताकि काउंसेलिंग भी कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत सिन्हा द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में 10 हजार अस्पताल हैं, जबकि निबंधित फार्मासिस्ट की संख्या 600 से कुछ अधिक है. डॉक्टरों द्वारा लिखी गयी पर्ची पर निबंधित फार्मासिस्टों द्वारा दवा नहीं दी जाती है. उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी थी कि बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में अनिबंधित नर्स, एएनएम व क्लर्क ही फार्मासिस्ट का कार्य करते हैं. बिना जानकारी और योग्यता के ही ये लोग मरीजों को दवा देते हैं,जबकि ये कार्य निबंधित फार्मासिस्टों द्वारा किया जाना है.

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