Bihar News: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज जायेंगे दिल्ली, सीबीआई कोर्ट में कल होंगे पेश, जानें पूरा मामला

Bihar News: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. तेजस्वी यादव कल सीबीआई कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. बीते 17 सितंबर को CBI की ओर से मांग रखे जाने के बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 17, 2022 11:51 AM

पटना. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज दोपहर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे. कल यानी 18 अक्टूबर दिन मंगलवार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी यादव को हाजिर होना है. तेजस्वी यादव के खिलाफ अदालत में जो मामला चल रहा है उसमें वे जमानत पर हैं. सीबीआई ने उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है. इसके बाद कोर्ट में CBI की ओर से मांग रखे जाने के बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था. यह नोटिस पिछले महीने 17 सितंबर को ही जारी किया गया था.

तेजस्वी यादव पर CBI का आरोप

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच प्रभावित करने के लिए सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी है. तेजस्वी यादव ने जनसभा के अलावा प्रेस कांफ्रेंस कर कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी की. इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर यह भी आरोप है कि उनके खिलाफ चल रहे अनुसंधान के साथ-साथ कोर्ट में चल रहे ट्रायल को रोकने की कोशिश की. तेजस्वी यादव ने देश के संविधान को भी नीचा दिखाया है. ये वो आरोप हैं जो सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में याचिका दायर कर लगाये थे. सीबीआई की अर्जी में तेजस्वी पर लगाये गये आरोप बेहद गंभीर हैं. कोर्ट ने इस मामले को सही माना तो तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

जानें पूरा मामला

तेजस्वी यादव को कोर्ट में हाजिर होकर CBI की ओर से लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष देना होगा. CBI के इस आरोप के बाद जब तेजस्वी यादव को जमानत मिली थी तो कोर्ट ने ये शर्त रखी थी कि वे जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. कोर्ट ने जमानत के आदेश में साफ कहा था कि अगर बेल की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया तो जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जायेगा.

कोर्ट में कल तेजस्वी यादव रखेंगे अपना पक्ष

सीबीआई ने कहा है कि उसकी याचिका में दी गयी जानकारी के आधार पर तेजस्वी यादव की जमानत तत्काल रद्द कर दी जानी चाहिये. जानकारी के अनुसार, बीते 17 सितंबर को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में जमानत खारिज करने के लिए ये याचिका दायर की गयी थी. सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता डीपी सिंह और मनु मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा. इसके बाद विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था.

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