Dhanteras Shopping: राजधानी पटना में धनतेरस को लेकर गाड़ियों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. इस बार बिना नंबर प्लेट के शोरूम से गाड़ी नहीं निकले, इसके लिए अभी से ही डीटीओ की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है. बता दें कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी देने वाले डीलरों पर कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर परिवहन विभाग ने एमवीआई और डीटीओ को निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक, पटना के शोरूम पर औचक निरीक्षण करने के लिए टीम तैयार की गई है. जुर्माना के साथ ही रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की भी कार्रवाई की जा सकती है.
दरअसल, वाहन पर नंबर नहीं होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना होने पर वाहन मालिक का सही से पता नहीं लग पाता है. मोटर अधिनियम 2019 की धारा 41 की उपधारा 6 में यह प्रावधान है कि जिस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया है उसे डीलर वाहन स्वामी को तब तक नहीं दे सकता है, जब तक उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और नंबर नहीं हो. ऐसा नहीं होने पर डीलर पर 192 बी के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.
इस धारा के तहत वाहन मालिक पर होगी कार्रवाई
वहीं धारा 192 के तहत वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी. सड़कों पर बिना नंबर की चलने वाली गाड़ियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी.
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स्कूली बसों की फिटनेस, पीयूसी, परमिट की भी होगी जांच
स्कूली बच्चों की सुरक्षा और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटना समेत जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों की स्कूली बसों की एमवीआई खुद स्कूल में जाकर जांच करेंगे. नवंबर से अभियान तेज होगा. फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल रहने पर रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा.
परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों को इस संबंध में चेतावनी दी है. सभी स्कूलों में एमवीआई जाकर कागजात देखेंगे. जिले में करीब 1100 से अधिक स्कूली बसें है. इनकी एक-एक कर जांच की जाएगी. विभागीय अधिकारी के मुताबिक शिकायतें मिल रही हैं कि कई बसों में स्पीड मानकों का पालन नहीं होता है.
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