कैबिनेट. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 22 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी संवाददाता,पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी.राज्य सरकार किसानों को सूखा और कम वर्षा के मद्देनजर 2250 रुपये रुपये का डीजल अनुदान देगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में अनियमित माॅनसून, सूखे और कम वर्षा जैसी स्थिति में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति दी गयी है. इस वित्तीय वर्ष में डीजल अनुदान मद में 150 करोड़ की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डाॅ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने एक एकड़ की सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के आधार पर प्रति लीटर 75 रूपये के अनुदान की स्वीकृति दी है. यह सुविधा एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ तक की सिंचाई के लिए दी जायेगी. किसानों को मुख्य फसलों जिसमें धान, मक्का, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों जैसी खरीफ फसलों में एक ही खेत के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से तीन सिंचाई के लिए अधिकम 2250 रुपये दिये जायेंगे. इसी प्रकार से किसानों को धान का बिचड़ा बचाने और जूट के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये का अनुदान दिया जायेगा. पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 परिवारों को मिलेगा बहुमंजिला आवास अपर मुख्य सचिव ने बताया कि आत्मनिर्भर विभाग के सात निश्चय-2 के अधीन शहरी गरीबों के लिए पहले चरण में पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 परिवारों को आवास दिया जायेगा. बिहार आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी के द्वारा बहुमंजिला आवासों का निर्माण कराया जायेगा. इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. 46 पॉलिटेक्निक व 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों को दी गयी राशि कैबिनेट ने राज्य में 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों व राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला, आवश्यकतानुसार मशीन, उपकरण, कंप्यूटर की खरीद के लिए 80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. साथ ही राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों के वर्ग कक्ष, कर्मशाला, प्रोयगशाला, आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर की खरीद के लिए 68 करोड़ 54 लाख की स्वीकृति दी गयी. एनसीसीएफ भी सभी जिलों में चना व मसूर की करेगा खरीद कैबिनेट ने सात निश्चय- के तहत नेफेड और राज्य स्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अलावा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) को भी रबी मार्केटिंग मौसम 2024-25 से सभी जिलों में चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की स्वीकृति दी गयी. इसके अलावा कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष रबी और खरीब फसल की मार्केटिंग मौसमों में खाद्यानों की अधिप्राप्ति कार्य के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किये जानेवाले कर्ज कुल 12 करोड़ की राजकीय गारंटी की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट के अन्य फैसले मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को भेजे गये कर्मियों को सेवांत लाभ बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाई मास्टर ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा. लघु जल संसाधन विभाग के तहत सिंचाई योजना को समय पर पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग से तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा ली जायेगी. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35 हजार निजी नलकूपों की स्थापना के लिए 246 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इसमें कमांड एरिया में जिनके पास 0.04 एकड़ से कम जमीन होगी, उनको भी इसका लाभ मिलेगा. 2022-23 में पांच लाख से अधिक राशि सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करनेवालों को उस अवधि में ब्याज दिया जायेगा, जबकि 2023-24 में निर्धारित पांच लाख की सीमा से अधिक अंशदान पर राशि को बिना ब्याज के वापस करने की स्वीकृति दी है. इसी प्रकार से किसी भी वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने या अथवा उसके समीप होने की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम छह प्रतिशत मासिक अंशदान संबंधी प्रावधान को शिथिल करने के लिए नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी गयी. कैबिनेट ने राज्य सरकार के नियमित कर्मियों और उनके आश्रितों के इलाज पर खर्च किये गये विपत्रों को काउंटर साइन करने के लिए और उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए शक्ति को प्रत्यायोजित कर दिया है. अब एक लाख तक के चिकित्सा व्यय विपत्रों पर सिविल सर्जन, एक लाख से ऊपर व 10 लाख से नीचे प्रशासी विभाग और 10 लाख से अधिक के चिकित्सा व्यय विपत्र होने पर वित्त विभाग से स्वीकृति लेनी होगी. कैबिनेट ने बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है. इसी प्रकार से बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त)(संशोधन) नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गयी है.बॉक्स
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