-प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किये डीइओ को दिशा निर्देश संवाददाता,पटना राज्य के निजी विद्यालयों ने 17 अगस्त तक अपनी मान्यता की स्वीकृति के लिए निर्धारित सरकारी पोर्टल ज्ञानदीप पर जरूरी सूचनाएं अपलोड नहीं की, तो राइट टू एजुकेशन नियमावली की सुसंगत धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस आशय की चेतावनी व जरूरी दिशा निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिये हैं. प्राथमिक निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन निजी विद्यालयों की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती हैं, तो निरीक्षी दलों को भेज कर संंबंधित विद्यालय की जानकारी अपलोड करें. उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुई वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में निजी विद्यालयों को आदेशित किया गया था कि वह ज्ञानदीप पोर्टल पर अपनी सूचनाएं अपलोड करें. इस निर्देश के बाद भी अभी तक केवल 577 निजी विद्यालयों की सूचनाएं ही ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड की गयी हैं, जबकि हजारों विद्यालयों की सूचनाएं अपलोड की जानी हैं. उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे निजी विद्यालयों के संगठनों और संघों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपने-अपने जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृत प्राप्ति के लिए आवेदन करायेंगे. हालांकि, इसके अपेक्षित परिणाम अभी तक दिखाई नहीं दिये हैं.
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