छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय अब कहलायेगा खेल निदेशालय
बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 में जहां-जहां भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द का प्रयोग किया गया है अब उसके स्थान पर खेल विभाग शब्द का प्रयोग होगा.
विधानसभा में बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पर लगी मुहर संवाददाता,पटना बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 में जहां-जहां भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द का प्रयोग किया गया है अब उसके स्थान पर खेल विभाग शब्द का प्रयोग होगा.जबकि निदेशक छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय शब्द के स्थान पर अब निदेशक खेल निदेशालय का उपयोग किया जाएगा. इसके लिये बुधवार को विधानसभा में लाये गये बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पर मुहर लग गयी.विधेयक पर सरकार का पक्ष रखते हुए खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 बना था.जबकि अब राज्य में अगल से खेल विभाग बनाया गया है और खेल खेल विश्वविद्यालय भी खेल विभाग के ही अधीन है. लेकिन अधिनियम में अभी भी कई स्थानों पर संस्कृति एवं युवा विभाग शब्दावली का प्रयोग है. इसको बदलने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है. राज्य में खेल,खेल प्रशिक्षण और खेल प्रबंधन के लिये बिहार खेल विवि की गयी है स्थापना सरकार राज्य में खेल का इको सिस्टम विकसित करने के लिये लगातार काम कर रही है.इस कड़ी में भी राज्य में खेल,खेल विज्ञान,खेल प्रशिक्षण और खेल प्रबंधन के लिये बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है.सरकार का मानना है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से शारीरिक शिक्षा, खेल विज्ञान, खेल प्रशिक्षण, खेल प्रबंधन और खेल प्रशासन आदि में खिलाड़ियों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ेगी.साथ ही खिलाड़ी और छात्र-छात्राएं इन पाठ्यक्रमों की ओर ज्यादा प्रेरित होंगे तथा इन विषयों की पढ़ाई के लिए उन्हें बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा.
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