भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालयों का प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे निरीक्षण
राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त अपने-अपने प्रमंडल के अंतर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय और न्यायालय का अगले तीन माह में निरीक्षण करेंगे.
संवाददाता, पटना राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त अपने-अपने प्रमंडल के अंतर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय और न्यायालय का अगले तीन माह में निरीक्षण करेंगे. इसका मकसद न्यायालय वाद का सही ढंग से संचालन सुनिश्चित करना है. पत्र लिखकर यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया है. पत्र में अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि हाल के दिनों में मुख्यालय में प्राप्त कई जन शिकायतों में यह पाया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय वादों की सुनवाई की तिथि ऑनलाइन नहीं हो रही है. उसे ऑफलाइन पंजी में लिखा जा रहा है. साथ ही आदेश पारित होने के काफी लंबे अर्से बाद उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाता है. इस कारण संबंधित पक्षकारों को उच्चतर न्यायालय में उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अथवा रिवीजन दायर करने में परेशानी उठानी पड़ती है. इसके अलावा बड़ी संख्या में लंबित वादों की भी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं. अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि सभी राजस्व न्यायालयों के वादों का निष्पादन ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से आरसीएमएस पोर्टल पर किया जाना है. वादों की सुनवाई की तिथि भी इसी पोर्टल पर अंकित किया जाना है, ताकि स्वतः कॉज लिस्ट पब्लिश हो सके. इसके बावजूद भूमि सुधार उप समाहर्ताओं के न्यायालयों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है. अपर मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्तों से इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. बॉक्स अंचलाधिकारी के पद नहीं रहेंगे रिक्त, दिया जायेगा प्रभार राज्य के अंचलों में अंचलाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रभार देने के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी समाहर्ताओं को निर्देश जारी किया है. इसका मकसद अंचलों में कामकाज सुचारू रूप से संपन्न करवाना है. समाहर्ताओं को अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि कई जिलों में कई अंचलों में पदस्थापित पदाधिकारियों के योगदान नहीं करने अथवा अवकाश पर रहने या निलंबित होने के कारण पद रिक्त हैं. कुछ कारणों से नियुक्ति पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है. ऐसे में नियमित पदस्थापन होने तक अपर मुख्य सचिव ने समाहर्ताओं को स्वविवेक से निर्णय करते हुए संबंधित अंचल के राजस्व पदाधिकारी अथवा किसी अन्य अंचल में अंचल अधिकारी या राजस्व पदाधिकारी अथवा किसी सुयोग्य पदाधिकारी को ऐसे अंचलों का तत्काल प्रभार देने का निर्देश दिया है.
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