28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

डीएम व एसपी पर्व-त्योहारों पर रखें सुरक्षा के विशेष इंतजाम

Patna News : प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने पर्व-त्योहार पर विशेष सतर्कता व सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने का सभी डीएम व एसपी को निर्देश दिया. उन्हाेंने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को संबोधित किया.

संवाददाता, पटना

प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने पर्व-त्योहार पर विशेष सतर्कता व सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखने का सभी डीएम व एसपी को निर्देश दिया. उन्हाेंने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को संबोधित किया. इससे केंद्रीय प्रक्षेत्र की आइजी गरिमा मलिक, शाहाबाद रेंज के डीआइजी, पटना प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम, एसपी, नगर आयुक्त व अन्य अधिकारी जुड़े थे. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतें. ड्रोन से गतिविधियों पर नजर रखें. सभी डीएम व एसपी स्वयं भ्रमण कर क्षेत्र का जायजा लेंगे. सभी एसडीओ व एसडीपीओ अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों की मॉनीटरिंग करें. भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से निगरानी करें. किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम व क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम तैनात रखेंगे.

बगैर अनुमति के जुलूस निकालने पर रोक : आयुक्त व आइजी ने कहा कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन जुलूस आदि कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा. पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है. पंडालों के पास सीसीटीवी व वीडियोग्राफी की व्यवस्था रखना है. अग्निशमन की व्यवस्था होना चाहिए. मूर्ति का विसर्जन अस्थायी तालाब में होना चाहिए. डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में रावण-वध कार्यक्रम को लेकर सतर्कता के साथ तैयारी सुनिश्चित की जाये. डीजे की जांच के लिए टीम का होगा गठन पटना . दुर्गा पूजा पंडाल में बजने वाले डीजे व साउंड बॉक्स की जांच के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टीम गठन करने का निर्णय लिया है. यह टीम दुर्गा पूजा पंडाल में बजने वाले डीजे सेट व साउंड बॉक्स की मॉनीटरिंग करेगी. साथ ही दुर्गा पूजा के नौ दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों में हाेने वाले ध्वनि प्रदूषण की डे टू डे रिपोर्ट तैयार की जायेगी और पूजा-पंडालों को ध्वनि मानक के अंदर डीजे बजाने का निर्देश जारी किया जायेगा. प्रदूषण बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में डीजे का मानक 70 से 75 डेसीबल के बीच होना चाहिए. वहीं रात में 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया, तो कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें