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बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में डीएम बंद कर सकेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने दिया अधिकार

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के सचिव ने जिलाधिकारियों को स्कूल बंद करने का आदेश देने का अधिकार दिया है. साथ ही आपदा प्रबंधन के तहत इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अपील की गई है.

Bihar School : बिहार के विभिन्न जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालन और शिक्षकों के आवागमन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने शनिवार को सभी डीएम को निर्देश दिया है कि भीषण बाढ़ से प्रभावित होने की स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने निर्णय आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के तहत खुद ले सकते हैं. इससे संबंधित आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिया गया है.

सरकारी नाव की होगी व्यवस्था

जारी पत्र में विभाग ने कहा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को विद्यालय आने-जाने में नाव इस्तेमाल करना पड़ रहा है. वहीं, नाव समय पर नहीं रहने की स्थिति में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में नदी पार करके आने वाले शिक्षक, कर्मी और बच्चों के लिए घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाये. इस संबंध में एक दिन पूर्व भी निर्देश जारी किया गया है.

लाइफ जैकेट और गोताखोर की होगी व्यवस्था

जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों को नाव या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से होकर स्कूल पहुंचना पड़ता है, उन्हें यात्रा के दौरान जीवन रक्षक जैकेट (Life Jacket) अनिवार्य रूप से पहनने का आदेश दिया गया है. साथ ही गोताखोर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

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एक घंटा देरी को देर नहीं माना जाएगा

विद्यालय जाने एवं लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रख कर नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाये, ताकि सभी शिक्षक, कर्मी, बच्चे नाव पर सवार होकर ससमय विद्यालय और घर पहुंच सकें. साथ ही, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के शिक्षक, कर्मी कुछ ऐसे कारणों से स्कूल समय पर नहीं पहुंच सकें, तो एक घंटा तक देर नहीं माना जाये.

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