Patna News: पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व से संबंधित पदाधिकारियों को कहा कि दाखिल-खारिज आवेदनों के निपटारे में मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फीफो (फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) का अनुपालन सुनिश्चित करें. निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने और बिना स्पष्ट कारण के आवेदन रद्द करने पर सीओ पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जिले में दाखिल खारिज के 21 दिन से अधिक 32 हजार 799 व 63 दिन से अधिक 39 हजार 605 मामले लंबित रहने पर नाराजगी जतायी. उन्होंने सभी सीओ को 15 दिनों में सुधार लाने का निर्देश दिया. अन्यथा कार्रवाई होगी.
सभी अंचलों के कार्यों की मॉनिटरिंग का निर्देश
डीएम ने सभी डीसीएलआर को अपने-अपने क्षेत्र के सभी अंचलों के कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा है. अपर समाहर्ता को नियमित तौर पर राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश दिया. उन्होंने सीओ को कहा कि कार्यशैली इस तरह विकसित करें कि लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े. उनकी शिकायतों का नियमानुसार त्वरित गति से समाधान करें.
म्यूटेशन, परिमार्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमणवाद, नापीवाद, सीमांकन कार्यों का संवेदनशीलता के साथ निष्पादन करें. बिना स्पष्ट कारण के आवेदन अस्वीकृत करनेवाले कर्मियों, सीओ व राजस्व पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए शो-कॉज किया जायेगा. दोषी पाए जाने की स्थिति में आरोप-पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा.
दाखिल खारिज के 80937 मामले लंबित
जिले में ऑनलाइन दाखिल खारिज के 80937 मामले लंबित है. इसमें 21 दिन से अधिक 32 हजार 799 व 63 दिन से अधिक 39 हजार 605 मामले हैं. डीएम ने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन में 27 जून 2024 8.75 लाख आवेदनों में से 7.94 लाख का निपटारा किया गया. बिहटा में 5067, पटना सदर में 4713, संपतचक में 3913, फुलवारीशरीफ में 3911, दानापुर में 2935, फतुहा में 2566 तथा धनरूआ में 2283 आवेदन 63 दिनों से अधिक समय से लंबित है. उन्होंने सीओ को इसका तुरंत निष्पादन करने को कहा है.
अच्छा प्रदर्शन करने वाले अंचलों में बेलछी में 118, घोसवरी में 134, दनियावां में 145, मोकामा में 260 तथा खुशरूपुर में 279 मामले लंबित हैं. डीएम ने कहा कि म्यूटेशन के 3.10 लाख आवेदनों को अस्वीकृत किया गया. यह प्राप्त आवेदनों का 35.45 प्रतिशत है.
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दाखिल-खारिज के लंबित मामलों का डीएम ने मांगा रिपोर्ट
डीएम ने अपर समाहर्ता को दाखिल-खारिज के 75 दिन से अधिक लंबित मामलों का रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
परिमार्जन के लगभग आवेदनों का हो गया निपटारा
परिमार्जन के 2.99 लाख आवेदनों में से 2.89 लाख का निपटारा किया गया है. फुलवारीशरीफ, पंडारक, खुशरूपुर, दुल्हिनबाजार व बख्तियारपुर में परिमार्जन के 100 प्रतिशत आवेदनों को निष्पादित कर दिया गया है. पटना सदर, संपतचक, बिहटा, बाढ़ एवं मोकामा में यह 95 प्रतिशत से कम है. उन्होंने सभी आवेदनों का ससमय व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का आदेश दिया.
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