दूसरे राज्यों से परमिट लेकर बिहार में कॉमर्शियल यात्री गाड़ी चलाने वाले को भी लगाना होगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस
- परिवहन विभाग ने जिलों को भेजा निर्देश, निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर करें कार्रवाई संवाददाता, पटनाबिहार में सभी कॉमर्शियल गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य
– परिवहन विभाग ने जिलों को भेजा निर्देश, निर्देश का पालन नहीं करने वालों पर करें कार्रवाई
संवाददाता, पटना
बिहार में सभी कॉमर्शियल गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है. जिन गाड़ियों में डिवाइश नहीं लगा होता है. उसे बिहार में परमिट नहीं मिलता है. परिवहन विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है कि दूसरे राज्यों से परमिट लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वालों के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया है. इस नियम का पालन नहीं करने वाले गाड़ी मालिकों से जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं, गाड़ी का फिटनेस, इंश्योरेंश नहीं हो पायेगा.इस कारण से दिया गया है आदेश
परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक मेें पाया गया है कि बिहार राज्य में निबंधित सभी यात्री बसों में वीएलटीडी लगाया जाना अनिवार्य है, लेकिन हाल के दिनों में पाया गया है कि कई गाड़ियों में यह डिवाइश नहीं लगाया गया है. जब इन गाड़ियों पर जुर्माना लगाने की बात आती है, तो मालूम होता है कि इन गाड़ियों का परमिट दूसरे राज्यों से लिया गया है. इस कारण से इन गाड़ियों में सिस्टम नहीं लगाया गया है. अब विभाग ने तय किया है कि दूसरे राज्यों से परमिट लेने वाली यात्री गाड़ियों को बिहार में चलाना है, तो यहां वीएलटीडी लगाना होगा और उसका प्रमाण पत्र विभाग में जमा करना होगा. वरना नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.