पटना. छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत जिन नियोजन इकाइयों में अब तक एक बार भी काउंसेलिंग नहीं हो सकी है, वहां 14 से 16 मार्च तक काउंसेलिंग करायी जायेगी. 33 प्रखंडों की 365 नियोजन इकाइयों में यह काउंसेलिंग करायी जानी है. तृतीय चक्र के तहत होने वाली इस काउंसेलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को शेड्यूल जारी कर दिया है. घोषित शेड्यूल के मुताबिक प्रखंड नियोजन इकाई में 14 मार्च को कक्षा छठ से आठ तक के संवर्ग के लिए और 15 मार्च को कक्षा एक से पांच तक के सवंर्ग के अभ्यर्थियों काउंसेलिंग करायी जायेगी.
पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसेलिंग 16 मार्च को होगी. यह काउंसेलिंग प्रखंड मुख्यालय में आयोजित करानी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने निर्देश जारी किया है कि 365 पंचायत नियोजन इकाई और 33 प्रखंड नियोजन इकाइयों में विभिन्न वजहों से औपबंधिक मेधा सूची (मेरिट लिस्ट) का प्रकाशन अब तक नहीं हो पाया था. उन्हें एक मार्च तक एनआइसी के पोर्टल पर मेरिट लिस्ट अपलोड करनी है. शेड्यूल के मुताबिक मेरिट लिस्ट पर आपत्ति प्राप्त करने और उनका निराकरण के बाद 8 मार्च तक फाइनल मेरिट लिस्ट एनआइसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करायी जायेगी.
इन नियोजन इकाइयों पर इस बार शिक्षा विभाग ने खास सख्ती दिखाते हुए यह स्पष्ट किया है कि काउंसेलिंग और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर दोषी पदाधिकारी और संबंधित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध प्रासंगिक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिनकी काउंसेलिंग हो गयी है, वहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नियुक्ति पत्र बांटे जायेंगे.
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पटना हाइकोर्ट में राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिये नियम के तहत निर्धारित शर्तों को लागू किये जाने को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई. अब यह सुनवाई 21 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करे. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी कहा कि सरकार द्वारा दिये गये जवाब का प्रतिउत्तर अगर वह चाहे, तो उसके दो सप्ताह में अंदर दे सकता है, ताकि 21 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हो सके.
चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पीबी बजन्थरी की खंडपीठ ने टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बिहार नेशनलाइज्ड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर (अप्वाइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन) रूल्स, 2021 के संबंध में प्रकाशित की गयी अधिसूचना के संबंध में कोर्ट को बताया गया कि हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था.