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कैंपस : विद्यालय में संकाय नहीं हो, पर विद्यार्थी नामांकन लें, तो शिक्षा विभाग करेगा शिक्षकों की करेगी व्यवस्था

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स का 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जायेगा, जहां से वे मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए हैं

-11वीं के एडमिशन में स्लाइडअप प्रक्रिया को हटाया

-जहां से मैट्रिक, वहीं 11वीं में मिलेगा एडमिशन

-आवेदन में संशोधन का 20 तक मिला मौका अनुराग प्रधान, पटना

राज्य के सरकारी शिक्षण संस्थानों में 11वीं में किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेने में परेशानी नहीं होगी. कॉलेजों में एडमिशन बंद होने के बाद नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों से 10वीं (मैट्रिक) परीक्षा में सफल स्टूडेंट्स का 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जायेगा, जहां से वे मैट्रिक परीक्षा में सफल हुए हैं. विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल विद्यालय (10वीं) से दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहता है, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उन स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जायेगा. इसके अलावा यदि सरकारी विद्यालयों में कोई संकाय नहीं है, तो विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार संकाय निर्धारण किया जायेगा, जिसके लिए विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी.

शिक्षा विभाग संकाय की उपलब्धता करेगा सुनिश्चित

राज्य के सरकारी विद्यालयों में 10वीं में पास विद्यार्थियों का 11वीं में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जायेगा, जहां से वे 10वीं की परीक्षा में पास हुए हैं. यदि किसी विद्यार्थी ने 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए उस सरकारी विद्यालय का विकल्प नहीं दिया है, जहां से उसने 10वीं की परीक्षा पास की है, तो भी उसका नामांकन उसके मूल सरकारी विद्यालय में ही उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिये गये प्रथम विकल्प में अंकित संकाय में किया जायेगा. अगर किसी सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए किसी संकाय की उपलब्धता नहीं है, तो शिक्षा विभाग द्वारा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी.

20 तक बदल सकते हैं विकल्प

समिति ने कहा है कि इंटर सत्र 2024-26 के 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए पूर्व निर्धारित नामांकन की प्रक्रिया व मापदंड को बदल दिया गया है. इस कारण 26 अप्रैल तक ओएफएसएस वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों को पूर्व में दिये गये संकाय के विकल्प में 20 मई तक बदलाव कर सकते हैं. वेबसाइट www.ofssbihar.org पर जाकर स्टूडेंट्स लॉगिन में जाकर अपने संकाय के विकल्प का बदलाव कर सकते हैं.

समाप्त कर दी गयी स्लाइडअप की व्यवस्था

सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी इंटर शिक्षण संस्थानों में चयन सूची के आधार पर नामांकन के बाद पूर्व में मिलने वाली स्लाइडअप की व्यवस्था पूर्णत: समाप्त कर दी गयी है. चयन सूची से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में वैसे विद्यार्थी अपना नामांकन शिक्षण संस्थानों में सीट रिक्तता के आधार पर स्पॉट एडमिशन के अवधि में ही करा पायेंगे. सरकारी विद्यालयों को ऐसे विद्यार्थी, जो जहां से माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों और उनका 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में किया जाना है. वे स्पॉट एडमिशन के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र (एसएलसी) के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान ही अपना नामांकन ले पायेंगे. सभी सरकारी विद्यालयों में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों के नामांकन हो जाने के बाद उन विद्यालयों में शेष रिक्त सीटों पर व अन्य गैर सरकारी इंटर शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों का नामांकन पूर्व के वर्ष (2023) में प्रचलित चयन मापदंड के आधार पर किया जायेगा.

नामांकन के लिए समिति ने एप भी किया है लांच

ऑनलाइन नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एक मोबाइल एप तैयार किया गया है, जो प्लेस्टोर पर पर ओएफएसएस नाम से उपलब्ध है. इस एप का इस्तेमाल करके भी आवेदन किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-2230009 पर कॉल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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