बिहार नगर निकाय : पटना जिले के 14 नगर निकायों के 427 वार्डों में चुनाव, इवीएम से होगा निर्वाचन
पटना जिले में नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के के सुचारु रूप से संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है. इसे अनुमंडल स्तर पर भी बनाया जायेगा. डीएम ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन के सुचारु रूप से संचालन के लिए 14 कोषांग कार्यरत रहेगा.
पटना. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में जिले के 14 नगर निकायों के 427 वार्ड में चुनाव होना है. पटना नगर निगम में कुल वार्डों की संख्या 75 एवं मतदान केंद्र की संख्या 1895 है. नगर परिषद, फुलवारी शरीफ में वार्डों की संख्या 28 एवं मतदान केंद्र की संख्या 85 है. नगर परिषद, संपतचक में कुल वार्डों की संख्या 31 एवं मतदान केंद्र की संख्या 73 है. नगर परिषद, फतुहा में कुल वार्डों की संख्या 27 एवं मतदान केन्द्र की संख्या 51 है. नगर परिषद, दानापुर में कुल वार्डों की संख्या 40 एवं मतदान केंद्र की संख्या 175 है. नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. सोमवार को डीएम की ओर से चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा की गयी.
कहां कितने वार्ड
नगर परिषद, खगौल में कुल वार्डों की संख्या 27 एवं मतदान केंद्र की संख्या 51 है. नगर परिषद, बिहटा में कुल वार्डों की संख्या 27 एवं मतदान केंद्र की संख्या 52 है. नगर परिषद, बाढ़ में कुल वार्डों की संख्या 27 एवं मतदान केन्द्र की संख्या 54 है. नगर परिषद, मोकामा में कुल वार्डों की संख्या 28 एवं मतदान केंद्र की संख्या 57 है. नगर परिषद, बख्तियारपुर में कुल वार्डों की संख्या 27 एवं मतदान केन्द्र की संख्या 49 है. नगर परिषद, मसौढ़ी में कुल वार्डों की संख्या 34 एवं मतदान केंद्र की संख्या 78 है. नगर परिषद, मनेर में कुल वार्डों की संख्या 25 है. नगर पंचायत, पालीगंज में कुल वार्डों की संख्या 20 एवं मतदान केंद्र की संख्या 36 है. नगर पंचायत, पुनपुन में कुल वार्डों की संख्या 11 एवं मतदान केंद्र की संख्या 15 है.
14 कोषांगों का गठन, नोडल पदाधिकारी तय
पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के के सुचारु रूप से संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है. इसे अनुमंडल स्तर पर भी बनाया जायेगा. डीएम ने कहा कि नगरपालिका आम निर्वाचन के सुचारु रूप से संचालन के लिए 14 कोषांग कार्यरत रहेगा. सभी कोषांगों के लिए वरीय नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए उनके दायित्वों का भी निर्धारण किया गया है.
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इवीएम से निर्वाचन, 15 तक काम होंगे पूरे
चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी. यह नगरपालिका क्षेत्र में लागू रहेगी जो मतगणना परिणाम आने तक प्रभावी रहेगी. चुनाव में पार्षद,उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन इवीएम से होना है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन में लगे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जायेगा. जिला स्तर पर इवीएम मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होगा. 14 सितंबर से जिला स्तर पर कर्मियों का प्रशिक्षण, आइटी कर्मियों का एफआरएस और ओसीआर का अतिरिक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा. डीएम ने बताया कि 15 सितंबर तक इवीएम का एफएलसी कार्य किया जायेगा. चलंत मतदान केंद्र, निजी भवन या दूसरे वार्ड में त्रि-सदस्यीय टीम द्वारा जांच की जायेगी.