आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा बोनस

सरकार के विभिन्न विभागों,बोर्ड व निकायों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को बोनस मिलेगा.एक साल में कम से कम 30 दिन काम करने वालों को बोनस मिलेगा, जबकि पांच साल से अधिक काम करने पर उनको ग्रेच्युटी की भी सुविधा दी जायेगी.

By Prabhat Khabar News Desk | June 20, 2024 2:23 AM

श्रम संसाधन विभाग ने सभी विभागीय सचिव को भेजा पत्र संवाददाता, पटना सरकार के विभिन्न विभागों,बोर्ड व निकायों में आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मियों को बोनस मिलेगा.एक साल में कम से कम 30 दिन काम करने वालों को बोनस मिलेगा, जबकि पांच साल से अधिक काम करने पर उनको ग्रेच्युटी की भी सुविधा दी जायेगी. इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेंद्र ने सरकारी सभी विभागीय सचिव को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के तौर पर विभिन्न विभागों में मानव बल की सेवा ली जा रही है.काम लेने के दौरान श्रम अधिनियमों का अनुपालन जरूरी है. इसके लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं. इसी क्रम में यह भी तय है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत मानवबल को नियमानुसार बोनस और उपादान (ग्रेच्युटी) भी दिया जाना है. इन प्रावधानों के अनुपालन में नियोजक, मुख्य नियोजकों की अहम भूमिका हो जाती है. बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा आठ में उल्लेखित है कि ऐसे कामगार जो एक साल में न्यूनतम 30 दिनों तक काम करते हैं उन्हें कम से कम 8.33 फीसदी बोनस दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version