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बिना FASTag स्टीकर वाले वाहनों से दोगुना टोल टैक्स की वसूली, जानें कैसे और कहां से खरीदें फास्‍टैग

बिहार समेत पूरे देश में 15 फरवरी की आधी रात से नेशनल हाइवे से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्‍टैग स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है. फास्टैग का पंजीयन नहीं कराने पर वाहन चालकों से दोगुना शुल्क लिया जा रहा है. सोमवार को भागलपुर बाइपास स्थित टोल प्लाज पर अधिकांश वाहनों के विंड स्क्रीन पर फास्टैग स्टीकर चिपके नहीं थे. ऐसे में वाहन चालकों को दोगुना कैश पेमेंट करना पड़ा.

By Prabhat Khabar News Desk | February 23, 2021 1:42 PM

बिहार समेत पूरे देश में 15 फरवरी की आधी रात से नेशनल हाइवे से गुजरने वाले सभी वाहनों पर फास्‍टैग स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है. फास्टैग का पंजीयन नहीं कराने पर वाहन चालकों से दोगुना शुल्क लिया जा रहा है. सोमवार को भागलपुर बाइपास स्थित टोल प्लाज पर अधिकांश वाहनों के विंड स्क्रीन पर फास्टैग स्टीकर चिपके नहीं थे. ऐसे में वाहन चालकों को दोगुना कैश पेमेंट करना पड़ा.

रोजाना औसतन 150 वाहनों का फास्टैग रजिस्ट्रेशन

टोल प्लाजा से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग वाले छोटे चार पहिया वाहन से 20 रुपये शुल्क व बिना फास्टैग के 40 रुपये शुल्क लगाया गया था. टोल प्लाजा के प्रबंधक चंद्रभानु विष्ट ने बताया रोजाना भागलपुर बाइपास होकर गुजर रहे आधे वाहनों ने फास्टैग का रजिस्ट्रेशन कराया है. भागलपुर टोल प्लाजा पर रोजाना औसतन 150 वाहनों का फास्टैग रजिस्ट्रेशन हो रहा है.

बिना वाहन रोके टोल टैक्स ऑटोमेटिक कटेगा

फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन तकनीक है. इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन किरणों का इस्तेमाल होता है. इस टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास आती है, तो टोल प्लाजा पर लगा सेंसर आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर लगे फास्टैग को ट्रैक कर लेता है. इसके बाद आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाजा पर लगने वाला शुल्क कट जाता है. इस तरह आप टोल प्लाजा पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं.

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फास्टैग रिचार्ज की न्यूनतम राशि 200 रुपये

फास्टैग अकाउंट बन जाने के बाद ऑनलाइन या फास्टैग ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं. आप क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ एनइएफटी / आरटीजीएस का उपयोग करके या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने फास्टैग खाते को रिचार्ज कर सकते हैं. रिचार्ज की जाने वाली न्यूनतम राशि 200 व अधिकतम राशि एक लाख रुपये है. वाहन में लगा यह टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना काम शुरू कर देगा. वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जायेगी, तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा.

नये वाहन में मिलेगा फास्टैग पंजीयन, पुराने में परेशानी

नये वाहन मालिकों को फास्टैग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. वजह है क‍ि ये रजिस्ट्रेशन के समय पहले से ही उपलब्ध कराया जायेगा. ओनर को बस फास्टैग अकाउंट को सक्रिय और रिचार्ज करना होगा. हालांकि, आपके पास पुरानी कार है, तो आप उन बैंकों से फास्टैग खरीद सकते हैं जो सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम से अधिकृत हैं. इन बैंकों में सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक व इक्विटास बैंक शामिल हैं. आप पेटीएम से भी फास्टैग खरीद सकते हैं.

कहां से लें फास्‍टैग

फास्‍टैग को बाइपास स्थित टोल प्लाजा समेत किसी भी प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) लोकेशन पर जाकर बैंक से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है. लंबी कतारों में लगने और समय बचाने के लिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना आसान है.

1. फास्टैग प्रीपेड खाता खोलने के लिए बैंक की ऑनलाइन फास्टैग एप्लिकेशन या वेबसाइट पर जाएं. फास्टैग अकाउंट की खातिर ऑनलाइन आवेदन के लिए बैंक के साथ संबंध होना जरूरी नहीं है.

2. ऑनलाइन आवेदन में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, इमेल आइडी व केवाइसी दस्तावेज विवरण (ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड) दर्ज करें.

4. वाहन पंजीकरण विवरण दर्ज करें. वाहन पंजीकरण का मतलब वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) नंबर से है.

5. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें. इनमें केवाइसी दस्तावेज, वाहन मालिक की एक पासपोर्ट साइज फोटो और आरसी शामिल हैं.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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