पटना में कई संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, प्रॉपर्टी टैक्स देर से भरने पर देना होगा इतना जुर्माना
पटना नगर निगम ने शहर में प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकाएदारों की संपत्तियों पर खरीद बिक्री पर रोक का नोटिस चिपका दिया है. इनके पास 31 मार्च तक बकाया चुकाने का समय है. इसके बाद जुर्माना देना होगा.
पटना नगर निगम आम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन अभी भी कई बकायेदारों ने भुगतान नहीं किया है. इसी तरह कई बड़े बकाएदारों की संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाते हुए नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं.
प्रॉपर्टी टैक्स देर से भरने पर देना होगा जुर्माना
इसी कड़ी में अब विशेष अभियान के तहत पटना नगर निगम द्वारा लगभग 400 बकायेदारों के भवनों और मकानों को चिह्नित भी किया जा चुका है. पटना नगर निगम ने इस बकायेदार को टैक्स जमा करने के लिए 31 मार्च तक का।समय दिया है. अगर इस दिन तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर निगम पेनाल्टी के तौर पर 1.5% अतिरिक्त राशि लेगा.
अवकाश के दिन भी कर सकते हैं संपत्ति कर का भुगतान
लोगों की सहूलियत के लिए रविवार और अवकाश के दिन भी 31 मार्च तक पटना नगर निगम के सभी काउंटर खुले रहेंगे, ताकि वे छुट्टी के दिन भी संपत्ति कर का भुगतान कर सकें.
टोल फ्री नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं जानकारी
पटना नगर निगम की टीम द्वारा संपत्ति कर संग्रहण के साथ साथ नयी संपत्ति का कर निर्धारण भी ऑन स्पॉट किया जा रहा है. संपत्ति कर के निर्धारण अथवा पुनर्निधारण के लिए शहरवासी निगम द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं. स्लॉट बुक कराये जाने के बाद पटना नगर निगम की टीम उनके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण / पुनर्निधारण का कार्य पूरा करेगी.
भुगतान, असेस्मेंट व री-असेसमेंट के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन सुविधाएं
- निगम के आधिकारिक पोर्टल https://www.pmc. bihar.gov.in/ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं.
- निगम मुख्यालय व अंचल कार्यालयों में भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है.
- बोरिंग रोड चौराहा और आयकर गोलंबर के पास संपत्ति कर संग्रहण के लिए विशेष काउंटर की व्यवस्था की गयी है.
- प्रतिदिन सभी वार्डों में निगम की टीम जाकर कर संग्रहण कर रही है. लोग पॉश मशीन या क्यूआर कोड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
- पेटीएम, फोनपे, जीपे और अन्य यूपीआइ के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर जमा सकते हैं.
- पोर्टल पर उपलब्ध सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर स्वयं कर निर्धारण और पुनर्निधारण का कार्य कर सकते हैं.
- नयी संपत्ति के कर निर्धारण और पुरानी संपति के पुनर्निधारण के लिए आम ग्राम लोग टॉल फ्री नंबर पर 155304 पर कॉल करके पटना नगर निगम से संपर्क भी कर सकते हैं.