पहले 50 %जमीन अधिग्रहण जरूरी, फिर निकलेगा टेंडर

राज्य में मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए 50 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने और अधीक्षण अभियंता से बाधारहित जमीन उपलब्ध होने का अंडरटेकिंग मिलने के बाद ही एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाला जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | January 4, 2025 1:01 AM

संवाददाता, पटना राज्य में मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए 50 फीसदी जमीन अधिग्रहण होने और अधीक्षण अभियंता से बाधारहित जमीन उपलब्ध होने का अंडरटेकिंग मिलने के बाद ही एजेंसी चयन के लिए टेंडर निकाला जायेगा. इसके साथ ही 70 फीसदी जमीन का फॉरेस्ट क्लीयरेंस होने के बाद निर्माण एजेंसी को वर्क ऑर्डर दिया जायेगा. इसे लेकर पथ निर्माण विभाग ने अपने अभियंताओं और अधिकारियों को दिशा -निर्देश जारी किया है. इसका मकसद सड़क परियोजनाओं के निर्माण को तय समय पर पूरा करना और आम लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाना है. सूत्रों के अनुसार राज्य में करीब दर्जनभर बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बाधित था. कई परियोजनाओं के निर्माण में तो 10 साल तक का विलंब हो चुका है. इस कारण परियोजनाओं की निर्माण लागत भी दोगुनी तक बढ़ चुकी है. साथ ही बेहतर आवागमन उपलब्ध नहीं होने की समस्या से स्थानीय लोग परेशान हैं. स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायतें भी विभाग को मिल रही थीं. इससे अवगत होने के बाद विभाग ने सड़क परियोजनाओं को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है. इन परियोजनाओं में हुआ है विलंब : हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच-77, महेशखूंट-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया एनएच-107, वाराणसी-औरंगाबाद, उमगांव-सहरसा पैकेज-5, वीरपुर से बिहपुर एनएच-106.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version