नया कानून : पटना जिले में बाढ़ थाने में दर्ज हुई पहली प्राथमिकी

नया कानून एक जुलाई से लागू हो गया. नये आपराधिक कानूनाें के तहत पटना जिले में पहली प्राथमिकी बाढ़ थाने में दर्ज की गयी.

By Prabhat Khabar Print | July 2, 2024 8:06 AM

नया कानून : पटना जिले में एक जुलाई से लागू नये आपराधिक कानूनाें के तहत बाढ़, सचिवालय, फुलवारीशरीफ व गौरीचक थाने में अगल-अलग पांच एफआइआर दर्ज की गयी. पहली प्राथमिकी बाढ़ थाने में केस संख्या 457/24 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 118 (1), 152, 3 (5) के तहत दर्ज की गयी है. केस बाढ़ कोर्ट एरिया की रहने वाली महिला राधा देवी ने अपने बेटे राहुल व उसकी पत्नी पर मारपीट व प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया है. वहीं, सचिवालय थाने में स्कूटी चोरी का केस संख्या 71/24 भारतीय न्याय संहिता के धारा 303 (2) के तहत दर्ज की गयी है.

यूनाइटेड इंश्योरेंस के कर्मी गिरीश चंद्र दास की स्कूटी आर ब्लॉक चौराहे से किसी ने चोरी कर लिया. फुलवारीशरीफ थानाध्यक्ष सफर आलम ने बताया कि फुलवारीशरीफ थाने में सोमवार को नये कानून के अंतर्गत पहला एफआइआर दर्ज हुआ. यह प्राथमिकी कदमकुआं के अभिषेक कुमार झा ने मोटरसाइकिल चोरी की नयी धारा 303(2) में दर्ज करायी है, जो गैरजमानतीय है. वहीं, गौरीचक थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि बहुआरा गांव में कोई मारपीट के मामले में नये कानून के तहत एफआइआर दर्ज हुई. इसके अलावा चिपुरा गांव में हुई एक डकैती मामले में भी नये कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पहली गिरफ्तारी भी कर ली गयी है. देसी शराब के साथ दनियावां थाने की पुलिस की टीम एक पिकअप वैन को पकड़ा और उसमें से 4.4 लीटर देसी शराब बरामद किया गया. साथ ही पुलिस ने शराब तस्कर जितेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर लिया. यह दनियावां के चौरा गांव का रहने वाला है. ग्रामीण एसपी रौशन कुमार ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह पहली गिरफ्तारी है.

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