पटना : राज्य में सांप के डंसने से हुई मौत पर राज्य सरकार पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सर्पदंश के कारण होनेवाली मौत पर वन विभाग की ओर से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके लिए आवश्यक है कि सर्पदंश से मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआइआर सहित अन्य दस्तावेज के साथ आवेदन करना होता है. उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय सर्पदंश से होनेवाली मौत के लिए मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग देता है, जबकि अन्य दिनों में यह राशि वन विभाग की ओर से दी जाती है.
संजय सरावगी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया कि सर्प भी वन्य प्राणी के अंतर्गत आते हैं. इसमें बाघ, शेर, चीता व हाथी जैसे वन्य जीव शामिल हैं.वन्य जीवों की सूची की घोषणा केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा की जाती है. उन्होंने सदस्यों को बताया कि सर्पदंश के कारण होनेवाली मौत के मामले में मुआवजा के लिए निर्धारित प्रावधान है. इसका पालन करने पर वन विभाग मुआवजा देता है.