शराब मामले में पांच वर्ष के कारावास की सजा, एक लाख का जुर्माना
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय उत्पाद के विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने शराब मामले में पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये राशि की आर्थिक जुर्माना लगाया है.
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायालय उत्पाद के विशेष न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार राय की अदालत ने शराब मामले में पांच वर्ष की कठोर कारावास और एक लाख रुपये राशि की आर्थिक जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. विशेष लोक अभियोजक सैयद फैजुल होदा ने बताया कि मामला आलमगंज थाना से संबंधित है. इसमें कृष्ण कुमार को यह सजा सुनायी गयी है. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने कृष्ण कुमार के पास झोपड़पट़्टी से पास 120 लीटर शराब बरामद की थी.
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