– अब फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स स्टेटमेंट संवाददाता, पटना.आयकर विभाग ने अपनी ट्रेसेज वेबसाइट पर फॉर्म 16 उपलब्ध करा दिया है. साथ ही कंपनियों के एचआर विभाग ने भी अपने कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फॉर्म-16 उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. कर्मचारी सीधे अपने इम्प्लॉयर से फॉर्म-16 प्राप्त कर सकते है या पैनकार्ड और यूजर आइडी के जरिए ट्रेसेज वेबसाइट www.tdscpc.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इनकम टैक्स विशेषज्ञ राजेश खेतान ने कहा कि फॉर्म-16 एक तरह का टैक्स यनी टीडीएस सर्टिफिकेट है, जो इम्प्लॉयर यानी कंपनी अपने कर्मचारी को देती है. इसमें पूरे वित्त वर्ष सैलरी से इनकम, छूट और डिडक्शन यानी कटौती के साथ सैलरी से काटे गये टीडीएस की पूरी जानकारी होती है. वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्सपेयर्स अब अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं. इसके लिए 26 एएस एवं एआइएस के अपडेटेट फार्म इनकम टैक्स विभाग की धिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है. इनकम टैक्स स्टेटमेंट फाइल करने से पहले इनकम टैक्सपेयर्स अपने वित्तीय डेटा का मिलान फार्म 26 एएस एवं 26एएस जिसमें टीडीएस से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है. सीए राजेश कुमार खेतान ने बताया कि एआइएस में जानकारी एसएफटी के जरिये आती है. इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित 26एएस व एआइएस अपडेटेड फार्म आयकर विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध हो गये हैं. सीए राजेश कुमार खेतान का कहना है कि इनकम टैक्सपेयर्स वित्तीय लेनदेन एवं टीडीएस का मिलान अपनी आयकर विवरणी से करके समय पूर्व अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट फाइल करें. ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.
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