खुशखबरी : बिहार में चार हजार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की होगी बहाली, पहली बार महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

बिहार में करीब चार हजार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बाहली होगी. इसमें पहली बार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को भी इसका लाभ मिलेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2020 8:14 AM

पटना : बिहार में करीब चार हजार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बाहली होगी. इसमें पहली बार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को भी इसका लाभ मिलेगा.साथ ही नये प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षित होंगी. उच्च शिक्षा निदेशक प्रो रेखा कुमारी ने कहा कि इसमें आरक्षण के सभी नियमों का पालन होगा. उन्होंने कहा कि अगर किसी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर महिला उम्मीदवार नहीं मिलती है, तो फिर वह पद उस कोटि के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जायेगा.

असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली में पहली बार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू होगा. 2016 में ही सरकार ने सभी सेवा में महिलाओं को 35 प्रतिशित का आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया था. लेकिन, उसके बाद से इन पदों पर बहाली नहीं होने की वजह से महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका था. उच्च शिक्षा निदेशक प्रो रेखा कुमारी ने कहा कि इस बार करीब चार हजार असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली होगी. इसमें पहली बार महिला उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को भी अलग से आरक्षण का लाभ मिलेगा. नये प्रावधानों के अनुसार इस बार 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी आरक्षित होंगी.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को अलग से मिलेगा आरक्षण

प्रो रेखा कुमारी ने कहा कि एक साल से विश्वविद्यालय ने रोस्टर क्लियर नहीं किया है. सभी विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये रिक्तियों के अनुसार चार हजार के करीब पद हैं. लेकिन रोस्टर क्लियर नहीं होने के कारण रिक्तियों की कुछ संख्या फाइनल नहीं हो पायी है. अगर विवि द्वारा रोस्टर क्लियर करने में देरी हुई तो वर्तमान समय को देखते हुए रिक्तियों की संख्या कम भी हो सकती है. विवि द्वारा उपलब्ध विवरण में कुल 12 कोटि हैं. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला का उल्लेख किया गया है. इस बार इनके लिए नये प्रावधानों के अनुरूप 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. वहीं, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए दो प्रतिशत और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तीन प्रतिशत पदों की कुल संख्या की सीटें आरक्षित होंगी

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