पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सात सितंबर तक बताने को कहा है कि गया का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर सार्वजनिक है या किसी विशेष वर्ग का. यह जानकारी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते मांगी है.
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि विष्णुपद मंदिर से जुड़े पंडों के हितों का भी ख्याल रखा जायेगा, क्योंकि इस मंदिर से आमलोगों की आस्था जुड़ी हुई हैं. कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर गया के जिलाधिकारी और विष्णुपद मंदिर प्रबंधन से जवाब भी तलब किया था.
इस जनहित याचिका में मांग की गयी है कि राज्य सरकार इस मंदिर को अपने नियंत्रण में लेकर इसके प्रबंधन के लिए बोर्ड का गठन उस प्रकार करे, जैसे कि माता वैष्णो देवी या बाला जी मंदिर का प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता हैं.
याचिका में यह भी कहा गया है कि विष्णुपद मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाये, क्योंकि यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है. इस मामले पर फिर सात सितंबर को सुनवाई की जायेगी.