GST Free Hostel: जीएसटी दायरे से बाहर हुए हॉस्टल, पटना के हजारों, बिहार के लाखों छात्रों को मिली राहत
GST Free Hostel : अगर आप पटना में हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो आपके लिए यह राहत भरी खबर है. हॉस्टल, पीजी के किराये के लिए अब जीएसटी नहीं देना होगा. यानी हॉस्टल और पीजी में रहने वाले छात्रों और लोगों पर खर्च का बोझ घटने वाला है.
GST Free Hostel: पटना. 53वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनेवाले छात्र- छात्राओं को बड़ी राहत दी गयी. जीएसटी काउंसिल ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रावासों में रहे वाले छात्रों को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है. हालांकि इसके साथ शर्त भी है. यह छूट 20 हजार से कम प्रति माह किराये वाले हॉस्टल में रहने पर ही मिलेगी. सरकार के इस फैसले से पटना के हजारों और बिहार के लाखों छात्रों को अब हॉस्टल के किराये में कमी आने की उम्मीद है.
अब परिसर के बाहर भी रहना टैक्स फ्री
इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर रहनेवाले छात्रों को पहले से ही जीएसटी में छूट दी गई है. अब जो छात्र शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रह रहे हैं. उन्हें भी जीएसटी में छूट दी जा रही है. उन्होंने कहा कि यह छूट छात्रों या कामकाजी वर्ग के लिए है और कम से कम 90 दिनों तक रहने पर इसका लाभ उठाया जा सकता है. जीएसटी काउंसिल ने प्रति छात्र प्रति माह 20000 रुपए तक के किरायेवाले हॉस्टलों को यह छूट देने की सिफारिश की है. पटना समेत बिहार के कई शहरों में निजी हॉस्टल में रहकर लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं. ऐसे छात्रों को अब हॉस्टल के किराये में कमी की उम्मीद है. साथ ही यह छूट छात्रों के साथ-साथ कामकाजी वर्ग के लोगों को भी राहत देने का काम करेगी.
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पटना में सभी छात्रों को मिलेगी राहत
पटना में हॉस्टल चलाने वाले कुंदन बताते हैं कि पटना में 20 हजार रुपये प्रति माह किराये का कोई हॉस्टल नहीं है. यहां औसतन किराया दो- तीन हजार ही है. ऐसे में यहां का कोई हॉस्टल जीएसटी के दायरे में नहीं आयेगा. पटना के हॉस्टल में औसतन डबल रूम का 2400 रुपए किराया है, जिसमें दो लोग रह सकते हैं. यानी कि प्रति छात्र 1200 रुपए पड़ता है. इसके साथ ही सिंगल रूम का किराया 2000 रुपए है, जहां एक रूम में रह कर पढ़ाई कर सकते हैं.