26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना-गया-डोभी NH निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अधिकारियों को दिए गए बाधा दूर करने के निर्देश

पटना हाईकोर्ट कोर्ट ने जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को कहा था कि इसके निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही है उसे तुरंत दूर किया जाए ताकि इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके.

पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले पर हाइकोर्ट में बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई की गयी. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस सड़क के फेज दो के निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं और अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाये. कोर्ट ने इसके लिए आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया कराने का निर्देश संबंधित जिला प्रशासन को दिया है.

30 जून तक निर्माण पूरा करने का दिया था आश्वासन

पिछली सुनवाई में निर्माण कर रही कंपनी ने इसका निर्माण कार्य 30 जून, 2023 तक पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को दिया था. कोर्ट ने इस फेज के निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधो को तत्काल हटाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को पहले भी दिया था. इस राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही है उसमें धार्मिक स्थलों के साथ ही विद्यालय भी शामिल है .

जहानाबाद तथा गया के डीएम को दिया गया निर्देश 

कोर्ट ने जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को कहा था कि इसके निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही है उसे तुरंत दूर किया जाए ताकि इसका निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा हो सके. कोर्ट को बताया गया था कि फेज दो के लिये 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच अतिक्रमण है और फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127 किलोमीटर के बीच में अतिक्रमण है . जिसे हटाने का आदेश दिया गया है.

Also Read: पटना में सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच रहा आयुष्मान योजना का लाभ, अब तक 12 फीसदी ही हासिल हुआ लक्ष्य
कई जगह उत्पन्न की जा रही बाधा 

पिछली सुनवाई कर में पटना- गया- डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटना- गया- डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न की जा रही है. उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया .कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस मामले पर कई बार सुनवाई की गई हैं, लेकिन कभी भी अतिक्रमण किये जाने तथा जमीन नहीं देने की जानकारी नहीं दी गई थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें