पटना : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि बिहार में सेकंडरी/सीनियर सेकेंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट नौ सितंबर से ही होगा.
जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला इस मामले में सुनाया. एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व के एलिजिबिलिटी टेस्ट को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय लिया था. समिति के इसी निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर पूर्व में ली गयी परीक्षा के परिणाम को घोषित करने की मांग की गयी थी.
लेकिन, कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए नौ सितंबर से सेकंडरी/हॉयर सेकंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने की अनुमति समिति को दे दी.
इससे पूर्व इस परीक्षा में बरती गयी अनियमितताओं के कारण बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने पिछली ली गयी परीक्षा को रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय खुद ही लिया था. बोर्ड के इस निर्णय को ही चुनौती दी गयी थी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना.