मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद MLC रीतलाल यादव को हाईकोर्ट ने दी राहत, …जानें क्या है मामला?

पटना : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाइकोर्ट ने कहा कि रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित सजा से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में अब ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 18, 2020 3:45 PM

पटना : मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दानापुर के विधान पार्षद रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पटना हाइकोर्ट ने कहा कि रीतलाल यादव मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्धारित सजा से ज्यादा का समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में अब ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है.

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडेय की पीठ ने एमएलसी रीतलाल यादव की याचिका पर पहले ही सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में अदालत ने अपना आदेश मंगलवार को दिया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि मनी लांड्रिंग के मामले में अधिकतम सजा सात वर्षों की होती है, जबकि रीतलाल यादव मामले सात वर्ष से अधिक समय जेल में रह चुके हैं.

बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जनवरी में मिली थी जमानत

एमएलसी रीतलाल यादव इसी साल जनवरी माह में 15 दिनों की औपबंधिक जमानत पर जेल से बाहर आये थे. बेउर जेल में बंद रीतलाल यादव को बेटी की चार फरवरी को होनेवाली शादी में शामिल होने के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने 15 दिनों की औपबंधिक जमानत दी थी.

बेटी की शादी का कार्ड हुआ था वायरल

रीतलाल यादव की बेटी की शादी का कार्ड काफी वायरल हुआ था. उन्होंने बेटी की शादी के लिए छपवाये गये शादी कार्ड पर बड़े अक्षरों में लिखवाया था कि ”आवश्यक सूचना : हथियार लाना वर्जित है”. शादी कार्ड के जरिये रीतलाल यादव ने समारोह में आगंतुकों से हथियार नहीं लाने की अपील की थी.

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