Patna : होटल व रेस्टोरेंट में 15 दिनों में ठीक नहीं हुई व्यवस्था, तो होंगे सील
पाल होटल अग्निकांड के बाद रविवार को 30 टीमों ने 239 होटल व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया, जिसके दौरा कई सारी कमियां पायी गयीं. यदि होटल मालिकों ने 15 दिनों में व्यवस्था ठीक नहीं की, तो उन्हें सील कर दिया जायेगा.
संवाददाता, पटना: पाल होटल और अमृत लॉज अग्निकांड के बाद अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस टीम अब कार्रवाई की मूड में आ गयी है. रविवार को 30 टीमों ने स्टेशन रोड, एसपी वर्मा मार्ग, अशोक राजपथ, फुलवारीशरीफ, दानापुर और पटना सिटी समेत अन्य इलाकों में 239 होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया. निरीक्षण का लीड कर रहे जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार नट ने बताया कि इन सभी में फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं मिली है. कुछ में है, लेकिन उसमें कई सारी कमियां हैं. यहां आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो दूर, आग बुझाने तक के साधन नहीं हैं. यही नहीं होटलों में ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए महज तीन फुट की सीढ़ी है. निरीक्षण के दौरान कई होटल मालिकों से बातचीत भी हुई, जिन्हें फटकार लगायी गयी.
जल्द होगी बैठक
जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि अग्निशमन विभाग मंगलवार या बुधवार को होटल मालिकों के साथ बैठक करेगा. बैठक में दिशा-निर्देश के साथ 15 दिन का मौका दिया जायेगा. अगर 15 दिनों के अंदर व्यवस्था ठीक नहीं की गयी तो कार्रवाई कर होटल और रेस्टोरेंट को कोर्ट से इजाजत के बाद सील कर दिया जायेगा. इस अग्निकांड में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है.एसडीओ आज डीएम को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे
पटना सदर एसडीओ होटलों में अग्निसुरक्षा से संबंधित जांच रिपोर्ट सोमवार को डीएम को सौपेंगे. पटना सदर एसडीओ ने पाल व अमृत होटल में अग्निकांड की घटना के बाद होटलों में अग्निसुरक्षा से संबंधित मानकों की जांच की थी. पटना जंक्शन सहित आसपास के क्षेत्रों के होटलों में सुरक्षा की व्यवस्था के इंतजाम को देखा गया था. जांच के दौरान सुरक्षा मानकों में कमी पायी गयी. होटल का निर्माण बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार नहीं होने, होटल के अगल-बगल में रास्ता नहीं छोड़ने, इंट्री व एग्जिट गेट की व्यवस्था अलग-अलग नहीं होने, आग लगने पर बचाव के उपाय के इंतजाम अनुकूल नहीं पाये गये. जांच में मिले सभी बिंदुओं का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट डीएम को सौंपा जायेगा. रिपोर्ट के अनुसार कमी पाये जाने पर संबंधित होटल पर कार्रवाई होगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है