दहेज हत्या में पति को आजीवन व सास ससुर को दस वर्षों का कारावास
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन और सास-ससुर को दस-दस वर्षों के कारावास की सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सदन लाल प्रियदर्शी की अदालत ने सुनायी गयी है.
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन और सास-ससुर को दस-दस वर्षों के कारावास की सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सदन लाल प्रियदर्शी की अदालत ने सुनायी गयी है. अपर लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि मालसलामी थाना कांड संख्या 260/2018 से जुड़ा है. इसमें मालसलामी के भैसानी टोला निवासी पति सन्नी कुमार को आजीवन, सास मीना देवी और ससुर भामा साव को दस दस वर्ष के कैद की सजा सुनायी गयी है. मामले में शिकायतकर्ता मृतका के पिता आलमगंज थाना के अरफाबाद कॉलोनी निवासी नारायण साव ने पुलिस को बताया था कि पूजा की शादी सन्नी के साथ 2017 में की थी. शादी के बाद से आरोपित चार लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे. नहीं देने पर मारपीट करते थे. पूजा को एक बच्ची भी हुआ. दहेज में चार लाख नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों ने 13 जुलाई को पूजा की हत्या जहर दे कर दी थी. इसी मामले में सजा सुनायी गयी है.
बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला के गले से सोने छीना
दानापुर.रूपसपुर थाना क्षेत्र के नहर पर जगदेव नगर के पास सरेशाम बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने की चेन छीन कर भाग गये. सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर कैद हो गयी है. इस संबंध में हवाई अड्डे थाने के शेखपुरा गौरेया स्थान निवासी संजय पांडेय की पत्नी गुड्डी पांडेय ने स्थानीय थाने में अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है. गुड्डी पांडेय ने बताया कि राजा बाजार से कुसूमपुरम काॅलोनी जाने के दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने जगदेव नगर के पास गले से सोने की चेन छीन कर फरार हो गये. थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज से बदमाश की पहचान की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है