बाल देखरेख संस्थान से निकलनेवाले बच्चों का बनेगा पहचान प्रमाणपत्र
किशोर न्याय अधिनियम, बिहार किशोर न्याय नियमावली व मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय आफ्टर केयर सेल की बैठक आयोजित की गयी
संवाददाता, पटना किशोर न्याय अधिनियम, बिहार किशोर न्याय नियमावली व मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय आफ्टर केयर सेल की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में बाल देखरेख संस्थानों से बाहर निकल चुके 18 साल उम्र पूरा कर चुके बच्चों की पहचान कर आवश्यक प्रमाणपत्र बनाये जाने पर चर्चा हुई. साथ ही उन बच्चों के शिक्षा व कौशल विकास को लेकर सहयोग करने पर निर्णय लिया गया. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई उदय कुमार झा ने इन बच्चों के लिए डेटाबेस तैयार करने व व्यक्तिगत आफ्टर केयर प्लान बनाने पर जोर दिया. सभी बाल देखरेख संस्थानों के अधीक्षकों व सर्वेक्षण अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं. बाल देखरेख संस्थानों से बाहर निकले बच्चों को समाज में पुनर्वास सुनिश्चित करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जायेगा.
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