संवाददाता, पटना : पीड़ित फ्लैट खरीदारों के पैसे की वापसी को लेकर बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) अभियान चला रहा है. इस कड़ी में हाल ही में एक प्रोमोटर ने दो फ्लैट खरीदारों को 14.23 लाख रुपये लौटाये. शुक्रवार को बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ राशि वापसी अभियान की समीक्षा की. बैठक के बाद उन्होंने बताया कि आर्यावर्त लाइफस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किरण शर्मा को 7.38 लाख रुपये और एक अन्य वाद में उसी प्रोमोटर ने सुधीर शर्मा को 6.85 लाख रुपये लौटाये हैं. दोनों फ्लैट खरीदारों ने रिफंड मिलने की सूचना दी है, जिसके बाद मामले का निबटारा कर दिया गया है. रेरा अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण एक ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहता है, जिसके उपयोग से लोक मांग अधिनियम मामलों के प्रगति की निगरानी की जा सके और वसूली गयी राशि और वारंट जारी करने के संबंध में आंकड़े निकाले जा सकें. इस कार्य के लिए एक एप विकसित किया जायेगा. मामले की प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने में लगे जिला प्रशासन के कर्मी संबंधित डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करायेंगे. श्री सिंह ने कहा कि हम पीड़ित फ्लैट खरीदारों के पैसे की वसूली के लिए प्रतिबद्ध हैं और मामलों की नियमित ट्रैकिंग से लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी.
16 के बाद अग्रणी होम्स की जमीन की होगी नीलामी
बैठक में पटना जिले के विशेष अनुभाजन पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 27 कट्ठा जमीन की नीलामी की प्रक्रिया भी 15 जून के बाद शुरू होने वाली है. इसमें पूर्ण पारदर्शिता के लिए इ-प्रो प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नीलामी की जायेगी. पटना के धवलपुरा इलाके स्थित अग्रणी होम्स की जमीन को रेरा बिहार ने जब्त कर लिया था और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जमीन नीलामी के लिए जिला प्रशासन को सौंप दी गयी थी. भूमि की नीलामी की राशि पीड़ित फ्लैट खरीदारों में वितरित की जायेगी. रेरा अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण पीडीआर मामलों को तेज से निबटाने के लिए अपना स्वयं का प्रमाणपत्र अधिकारी रखने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है. वर्तमान में प्राधिकरण इन मामलों को जिला प्रशासन को भेजता है. बैठक में रेरा बिहार के सदस्य एसडी झा और प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया.
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