इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के चार अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा …
इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के चार अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट ने चारों अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है.
इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्याकांड के चार अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में रिहा हो गए. अभियोजन मामले को साबित करने में नाकाम रहा. पटना के एडीजे 9 अविनाश कुमार की अदालत द्वारा मामले के चार अभियुक्त सौरभ कुमार उर्फ पवन उफॅ खरहा निवासी एलआइजी कालोनी ककंडबाग ,ऋतुराज आदशॅ कालोनी खेमनीचक, जयशंकर ऊफ पुष्कर उर्फ छोटू उर्फ बाबा एवं आर्यन जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
यह मामला शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 23 /2021 का है. रूपेश सिंह के भाई नागेश्वर सिंह ने 12 जनवरी 2021 को लगभग 11:15 बजे रात्रि मे अज्ञात लोगो के खिलाफ दर्ज कराया था. पुलिस को उन्होंने बताया था कि मृतक रूपेश सिंह दिनांक 12 जनवरी 2021 की संध्या पटना एयरपोर्ट से ड्यूटी कर अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचने वाले थे कि उसी समय 5-6अज्ञात लोगों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर रूपेश सिंह को बुरी तरह जख्मी कर दिया.
आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था. यह मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ भादवि की धारा 302 ,120 बी व 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ था. इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात 8 मई2021 को चार अभियुक्तो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.
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मामले मे अदालत ने दिनांक 9 नवंबर 2023 को आरोप का गठन किया था, तथा मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में दिन प्रतिदिन की जा रही थी. अपर लोक अभियोजक सर्वानंद शर्मा द्वारा इसमें कुल 18 गवाहों से गवाही करवाई गई, परन्तु मामले को साबित करने में नाकाम रहने पर अदालत ने रिहा कर दिया.
गवाही के दौरान साक्ष्य मे अदालत को घटना का कोई चश्मदीद गवाह नही मिला,ना हीं सीसीटीवी फुटेज में भी अभियुक्त की पहचान की गई तथा गोली जिस हथियार से चलाई गई थी उसको अदालत में भी साबित नही किया जा सका, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत ने मामले से सभी अभियुक्तो को साक्ष्य केअभाव मे बरी कर दिया.