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निर्देश : जमीन सर्वे के लिए आप स्वयं तैयार करें वंशावली

राज्य में जमीन सर्वे के दौरान कई कागजातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी थी. इसमें वंशावली के बारे में भी कई प्रकार की सूचनाएं सामने आ रही थीं.

संवाददाता, पटना राज्य में जमीन सर्वे के दौरान कई कागजातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी थी. इसमें वंशावली के बारे में भी कई प्रकार की सूचनाएं सामने आ रही थीं. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष पहल कर दिशा निर्देश जारी किया है. विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें. साथ ही प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है. विभाग के निर्देश के अनुसार जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे. उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही किस्तवार प्रक्रम यानी जमीन का नक्शा बनाने में अपनी जमीन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है. अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है, तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी. राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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