न्यायालय संवाददाता, पटना पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किये गये कृषि विभाग के एक संयुक्त निदेशक तथा उनके कार्यालय के प्रधान लिपिक को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विभु विद्यार्थी और उनके कार्यालय के प्रधान लिपिक सत्यनारायण कुमार को गिरफ्तार करने के बाद जप्त की गयी रिश्वत की राशि के साथ निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत में पेश किया था. आरोप के अनुसार ब्यूरो के अधिकारियों ने 25 जुलाई, 2024 को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित कृषि विभाग के मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के कार्यालय कक्ष से अभियुक्त विभु विद्यार्थी और सत्यनारायण कुमार को एक खाद दुकानदार से तीन लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था . खाद दुकानदार ने निगरानी में शिकायत की थी कि उसकी दुकान में गड़बड़ी का आरोप लगाकर नोटिस जारी किया गया था . इसका जवाब लेकर मामले को रफा- दफा करने के लिए अभियुक्तों के द्वारा दस लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी. निगरानी ब्यूरो ने नये कानून के तहत कार्रवाई की गयी है.
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