कंगना रनौत के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मामला, नोटिस जारी

Kangana Ranaut: पटना हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी टीम को कॉपीराइट उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंगना की फिल्म 'इमरजेंसी' में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की प्रसिद्ध पंक्तियों का बिना अनुमति उपयोग किया गया. इस पर अगली सुनवाई 7 मार्च, 2025 को होगी.

By Anshuman Parashar | January 23, 2025 10:27 PM
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Kangana Ranaut: पटना हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और अन्य के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता कल्पना सिंह ने आरोप लगाया कि कंगना की फिल्म “इमरजेंसी” में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की प्रसिद्ध पंक्ति “सिंहासन खाली करो कि जनता आती है” का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया है. यह पंक्ति फिल्म के प्रचार सामग्री और गीत में उपयोग की गई थी, जिसका आरोप कल्पना सिंह ने लगाया.

रामधारी सिंह दिनकर की बहू ने पहले भी नोटिस भेजा था

रामधारी सिंह दिनकर की बहू कल्पना सिंह ने 31 अगस्त, 2024 को कानूनी नोटिस भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में कहा गया है कि कंगना रनौत और फिल्म के गीतकार मनोज मुंतशिर ने बिना अनुमति के इस प्रसिद्ध पंक्ति का फिल्म में उपयोग किया. फिल्म का निर्देशन कंगना रनौत ने किया है और यह फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई है.

इस मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी

पटना हाईकोर्ट में रिट केस संख्या( Writ Case Number) 19202/2024 के तहत इस मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी ने फिल्म के रिलीज़ हो जाने के कारण किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कंगना और अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च, 2025 को होगी. जिसमें इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ‘रामधारी सिंह दिनकर’ की कविता को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और उनकी अनुमति के बिना उनके लेखन का इस्तेमाल एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है.

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