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KK Pathak ने बिहार के स्कूलों से ‘अतिथि’ को किया विदा, एक झटके में ‘बेरोजगार’ हो गये 4257 टीचर

KK Pathak ने बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर कर दिया है. अब बिहार के स्कूलों में प्रयाप्त संख्या में शिक्षक की नियुक्ति कर ली गयी है. ऐसे में अतिथि शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया गया है.

KK Pathak news पटना. राज्यभर के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है. इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2024 के बाद किसी भी परिस्थिति में अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जाये. निदेशक ने कहा कि राज्य में 94738 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद इन अतिथि शिक्षकों की सेवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है.

सभी पदों पर अब स्थायी शिक्षक

निदेशक ने शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 51, दिनांक 25 जनवरी, 2018 का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है. संदर्भित संकल्प में किये गये प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा शिक्षक नियोजन होने तक ली जानी थी. वर्तमान में 9वीं व 10वीं के लिए 37847 और 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए 56891 शिक्षकों अर्थात कुल 94738 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गयी है.

एक अप्रैल से नियोजन खत्म

पत्र में बताया गया है कि नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थापित भी किया जा चुका है. वह अपने-अपने विद्यालयों में कार्यरत हैं. ऐसे में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. निदेशक ने कहा कि ऐसे में एक अप्रैल से उनकी सेवा नहीं ली जाये. यही नहीं उन्होंने इस संबंध में अपने जिले में कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र देने को कहा है. विभाग को यह प्रमाण पत्र तीन अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया गया है.

नौकरी का आखिरी दिन

अतिथि शिक्षकों की नौकरी का आज आखिरी दिन है. कल से वे बेरोजगार हो जाएंगे. दरअसल सरकार का आदेश ऐसा है कि अतिथि शिक्षकों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी. अब उन्हें दूसरी नौकरी की तालाश करनी पड़ेगी. अतिथि शिक्षकों के चेहरे पर भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें दिखने लगी है. अतिथि शिक्षक भी मानते हैं कि उन्हें पता था कि उनके विषय के शिक्षक की नियुक्ति के साथ ही उनकी नौकरी चली जायेगी. अब उसी आदेश के आलोक में उनको हटाया जा रहा है.

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विभाग का पूर्व का क्या है आदेश

शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या- 51, दिनांक- 25 जनवरी 2018 और संकल्प संख्या- 371, दिनांक- 03 जुलाई 2023 में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस विषय पर अतिथि शिक्षक की सेवा ली जा रही है, अगर उस विषय पर नियमित शिक्षक का पदस्थापन हो जाता है, तो अतिथि शिक्षकों की सेवा न ली जाए। ये अतिथि शिक्षक सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग ने पत्रांक- 25 के क्रम संख्या- 5 में क्लियर कर दिया था कि संबंधित विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होने तक ही अतिथि शिक्षक कार्यरत रहेंगे।

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