कैंपस : नये कानून के अनुसार विवि में बदलेगा लॉ का सिलेबस
नया कानून लागू होने से यूनिवर्सिटियों को सिलेबस अपडेट करना होगा. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलेबस अपडेट करने में लगी हुई है.
– पीयू में नये सत्र में नये कानून के तहत ही पढ़ाया जायेगा स्टूडेंट्स को संवाददाता, पटना नया कानून लागू होने से यूनिवर्सिटियों को सिलेबस अपडेट करना होगा. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलेबस अपडेट करने में लगी हुई है. कई विश्वविद्यालय नये कानून के अनुसार पढ़ाई कराने के लिए सिलेबस अपडेट कर रहे हैं. कुछ ने सिलेबस अपडेट भी कर दिया है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 के अनुसार नये सत्र की पढ़ाई करायी जायेगी. पटना यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन प्रो योगेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि नये कानून के तहत सिलेबस को अपडेट किया जायेगा. इसके लिए जल्द ही बोर्ड ऑफ कोर्स एंड स्टडी की बैठक बुलायी जायेगी. इसके बाद नये कानून के तहत सिलेबस में सुधार किया जायेगा. सुधार के बाद इसे एकेडमिक काउंसिल को भेजा जायेगा. अपडेट सिलेबस जल्द ही एप्रूव हो जायेगा. उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स आइपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ चुके हैं, वे भी यहां आकर जानकारी ले सकते हैं. आवश्यकता पड़ने पर स्टूडेंट्स के लिए अलग से क्लास भी करायी जायेगी. शिक्षक भी नये कानून के अनुसार खुद को अपडेट कर चुके हैं. वहीं, पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रो वाणी भूषण ने कहा कि नये कानून के तहत ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जायेगा. केवल सिलेबस अपडेट करना है. ज्यादा बदलाव नहीं हैं. नये सत्र के स्टूडेंट्स अपडेट सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करेंगे. इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गयी है. पीयू में फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन प्रो योगेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि नये कानून बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अनुसार पढ़ाई कराने की तैयारी काफी पहले से शुरू कर दी गयी थी. नये सत्र में नये कानून की पढ़ाई शुरू करा दी जायेगी. नये प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स नया कानून पढ़ेंगे. उन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट्स मौजूदा समय पर पढ़ रहे हैं. पर, आइपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की पढ़ाई कर चुके हैं. उनको भी मार्गदर्शन दिया जायेगा. सीएनएलयू के रजिस्ट्रार डॉ एसपी सिंह ने कहा कि नये कानून के तहत ही पढ़ाई होगी. सभी फैकल्टी अपडेट हो गये हैं. स्टूडेंट्स नये कानून की जानकारी भी ले रहे हैं.
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