बिहार सरकार ने होली से पहले सरकारी वकीलों की फीस में बढ़ोतरी की है. हाइकोर्ट में नियुक्त अपर महाधिवक्ता को अब पौने दो लाख रुपया महीना भुगतान किया जायेगा. वहीं, राजकीय अधिवक्ता को 1.40 लाख, सरकारी वकील व स्थायी सलाहकार को 1.20 लाख, अपर लोक अभियाेजक व एससी-एसटी केस के वकील को 70 हजार रुपये और सहायक लोक अभियोजक को 60 हजार रुपये महीना दिये जायेंगे. विधि विभाग की ओर से इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी. पटना हाइकोर्ट ने भी सरकार को उच्च न्यायालय से लेकर जिला अदालतों के सरकारी वकीलों के फीस बढ़ाने संबंधी निर्देश दिये थे. मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया.
विधि विभाग के मुताबिक जिला के लोक अभियोजक को 70 हजार रुपये, अपर लोक अभियोजक को 50 हजार रुपये, विशेष लोक अभियोजक को 70 हजार रुपये, जिला के सरकारी वकील को 70 हजार, सहायक सरकारी वकील को 50 हजार, विशेष लोक अभियोजक निगरानी को 70 हजार, अन्य अधिवक्ता निगरानी को 40 हजार, विशेष सरकारी अधिवक्ता राजस्व पैनल को 70 हजार, सहायक सरकारी अधिवक्ता राजस्व पैनल को 60 हजार, सरकारी कौंसिल को एक लाख 20 हजार और कनीय अधिवक्ता को 60 हजार मासिक दिये जायेंगे. खनन से संबंधित स्पेशल पीपी को 70 हजार, जूनियर वकील को 60 हजार,
हाइकोर्ट में निगरानी के प्रभारी विधि पदाधिकारी को 1.20 लाख और विधि पदाधिकारी निगरानी को एक लाख रुपये मिलेंगे. विधि पदाधिकारी निगरानी के जूनियर अधिवक्ता को 60 हजार दिये जायेंगे. राजकीय अधिवक्ता झारखंड को एक लाख चालीस हजार, कनीय अधिवक्ता झारखंड को 60 हजार, पैनल अधिवक्ता ट्रिब्यूनल को एक लाख रुपये मिलेंगे.
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महाधिवक्ता के अंशकालीन लिपिक को 25 हजार, विधि पदाधिकारी पटना हाइकोर्ट के अंशकालीन लिपिक को 20 हजार, विशेष सरकारी अधिवक्ता राजस्व पैनल के अंशकालीन लिपिक को 20 हजार, लोक अभियोजक सरकारी वकील व्यवहार न्यायालय के अंशकालीन लिपिक को 15 हजार, विशेष लोक अभियोजक पटना हाइकोर्ट के अंशकालीन लिपिक को 15 हजार मिलेंगे.