कोरोना से जंग : डिलिवरी मंगाने के बाद नहीं किया रिसीव तो होगी कानूनी कार्रवाई

देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन में सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी गई है. केवल जरूरी सेवाओं के वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति है.ऐसे में जो लोग डिलिवरी मंगाने के बाद रिसीव नहीं कर रहे, तो उनपर होगी कानूनी कार्रवाई.

By Rajat Kumar | March 27, 2020 7:39 AM

पटना : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है. देश में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन में सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी गई है. केवल जरूरी सेवाओं के वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति है. ऐसे में डॉक्टर, ऐम्बुलेंस, मीडिया और होम डिलवरी को ‘जरूरी सेवाओं’ में शामिल किया गया है, जिनके आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा. राजधानी पटना में ऐसी खबरें आ रही है कि लोग डिलिवरी मंगाने के बाद भी उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं. इसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किये हैं.

डिलिवरी के बाद नहीं लिया सामान तो होगी कानूनी कार्रवाई

राजधानी पटना में ऐसी खबरें आ रही है कि लोग डिलिवरी मंगाने के बाद भी उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं. इसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी शिकायतें भी जिलाधिकारी को मिली, जिसमें डिलिवरी मंगाने के बाद भी उसे रिसीव नहीं किया गया. इसके बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर इस तरह की हरकत कोई करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये.

बता दें कि अब पटना जिला में किराना व अन्य दुकानें बाजार में सुबह छह बजे से लेकर छह बजे शाम तक ही खुलेंगी. हालांकि दवा दुकान 24 घंटे खुली रहेगी. इसके साथ ही आवश्यक वस्तु से संबंधित सामानों की गाड़ियों का परिचालन शाम छह बजे के बाद भी जारी रहेगा. इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जिलाधिकारी श्री कुमार रवि ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए गठित कोषांगों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दी. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने होम डिलीवरी का कार्य भी शाम छह बजे के बाद किये जाने पर रोक लगा दी है.

सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी आवश्यक दुकानें

खाद्य विभाग ने निर्णय लिया है कि सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक दवा के अलावा सभी आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें खुलेंगी. दवा की दुकान देर रात तक खोजी जा सकेंगी. खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. इसके अलावा बीते रोज जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक चालू रहेगा. इस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकेगा. उन्होंने बताया कि ई सर्विसेज, डिलीवरी करने वाले, एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोलियम आवंटन वाले सभी निजी कर्मचारियों को ट्रांजिट पास जारी किये जायेंगे.

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