तीन या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 10 हजार चालकों का लाइसेंस होगा रद्द
तीन या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
संवाददाता, पटना तीन या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किये जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. बिहार पुलिस के ट्रैफिक प्रभाग ने ऐसे 10 हजार से अधिक चालकों का लाइसेंस रद्द किये जाने की अनुशंसा संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों से की है. इनमें करीब आधे यानि पांच हजार चालान पटना जिले के, जबकि शेष पांच हजार चालान अन्य स्मार्ट सिटी शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर व बिहारशरीफ के हैं. एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ट्रैफिक नियमों को आदतन तोड़ने वाले 10 हजार से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस को नियमानुसार निलंबित या रद्द करने के लिए संबंधित डीटीओ को प्रस्ताव भेज दिया गया है. एमवीआइ एक्ट के तहत तीन या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर डीटीओ को न्यूनतम तीन महीने के लिए वाहन चालक के लाइसेंस को निलंबित करने का अधिकार है. बार-बार यह अपराध किये जाने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. एडीजी ट्रैफिक ने बताया कि इन वाहन चालकों ने रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट चार पहिया पर चलने, रांग साइड व ट्रिपल लोड में गाड़ी चलाने से संबंधित नियम तीन या उससे अधिक बार तोड़े हैं. स्मार्ट सिटी के तहत लगे शहरों में लगे ऑनलाइन कैमरों के माध्यम से इनकी गलती पकड़ कर जुर्माना चालान भेजा गया था. उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा करने या नहीं अदा करने वाले सभी आदतन दोषी वाहन चालक इस कार्रवाई के दायरे में आयेंगे. ट्रैफिक एडीजी ने फिर स्पष्ट किया कि राज्य में ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों को सिर्फ हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) से ही जुर्माना चालान काटने का अधिकार है. नवंबर 2023 के बाद से राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मैनुअल चालान की प्रक्रिया पूर्णतः बंद कर दी गयी है.
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