-दो दशक बाद आरा मिलों के लिए निर्गत होगा लाइसेंस
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा है कि इस साल अक्बतूर-नवंबर तक सभी चयनित आरा मिल संचालकों को लाइसेंस निर्गत कर दिया जायेगा. यह लाइसेंस करीब दो दशक बाद निर्गत होगा. इस संबंध में विभाग आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. सभी आरा मिल संचालकों को आपत्ति के संबंध में आवेदन निर्धारित अवधि तक समर्पित करने का मौका दिया गया है. मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने यह बातें बुधवार को पटना के अरण्य भवन में आरा मिल से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहीं.
मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि 29 अक्बतूरए 2002 तक जिन आरा मिल मालिकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया और उनको लाइसेंस नहीं मिला है, ऐसे मिलों की सूची तैयार हो रही है. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को एक निर्धारित अवधि में सुनवाई कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. बिहार काष्ट चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत लाइसेंस प्राप्त आरा मिलों की संख्या लगभग 2725 है. मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने आरा मिलों की वरीयता सूची प्रकाशित कराने का निर्देश दिया. ये रहे मौजूदबैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव, विशेष सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), निदेशक, पारिस्थतिकी एवं पर्यावरण, बिहार/ मुख्य वन संरक्षक-सह-निदेशक, हरियाली मिशन, बिहार/मुख्य वन संरक्षक-सह-राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
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