फिरौती के लिए अगवा मामले में आजीवन कारावास
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विद्या प्रसाद की अदालत ने फिरौती के लिए युवक को अगवा कर हत्या करने में दोषी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
पटना सिटी. गायघाट स्थित पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विद्या प्रसाद की अदालत ने फिरौती के लिए युवक को अगवा कर हत्या करने में दोषी अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त पर बीस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अदालत ने परिवादी को बिहार सरकार से पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. अपर लोक अभियोजक गुरमीत सिंह ने मालसलामी थाना के चुटकिया बाजार निवासी चंदन प्रसाद उर्फ चांद के पुत्र राहुल राज उर्फ गोलू को न्यायालय से सजा सुनायी गयी है. अपर लोक अभियोजक गुरमीत सिंह ने बताया कि चुटकिया बाजार निवासी मुरली मनोहर पांडे के नौ फरवरी 2015 की रात 19 वर्षीय पुत्र राहुल पांडे रात आठ बजे घर से निकला. इसके बाद घर नहीं लौटा. कॉल करने पर बेटे ने कॉल भी रीसिव नहीं किया. मोबाइल भी स्वीच ऑफ हो गया. रात करीब दो बज कर दस मिनट पर बेटे के ही मोबाइल से कॉल आया. आवाज राहुल की नहीं थी. फोन करने वाले ने बेटे का अपहरण कर लिया हूं. 50 लाख रुपये फिरौती देने पर छोड़ देंगे अन्यथा जान से मार देंगे. वादी के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ. पुलिस ने अनुसंधान कर राहुल राज उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया. पुलिस ने गिरफ्तार की निशानदेही पर यमुना पुर तालाब से शव को तिरपाल में लिपटा हुआ बरामद किया था. इसी मामले में सजा सुनायी गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है