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हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जुर्माना

patna news: दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी करीमन नोनिया को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.

दानापुर. व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी करीमन नोनिया को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र के समनपुरा गांव का है. करीब 10 वर्षों बाद हत्यारोपित को सजा मिलने पर मृतक के परिजनों ने खुशी जाहिर की है. प्रभारी एपीपी मो कलाम अंसारी ने बताया कि नौबतपुर में छोटन नोनिया आरा मशीन पर काम करते थे. 27 मार्च 2014 को वह काम खत्म कर घर लौट रहे थे.

इसी दौरान समनपुरा गांव के पास घात लगाये आरोपी करीमन नोनिया ने लोहे के हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी. मृतक के भतीजे मुकेश कुमार ने नौबतपुर थाने में हत्या करने का मामला दर्ज कराया था.

एपीपी ने बताया कि मंगलवार को एडीजे 3 मनोज कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपित करीमन नोनिया को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है.

जालसाजी के मामले में एक को जेल

दानापुर. रूपसपुर पुलिस ने फर्जी जमीन की रजिस्ट्री करने के मामले में एक आरोपी को बेतिया से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अजय कुमार गुप्ता बेतिया के रहने वाला है.

थानाध्यक्ष रणविजय कुमार ने बताया कि पिछले माह एक व्यक्ति ने स्थानीय थाने में केस किया था. जिसमें बताया कि दस कट्टा जमीन फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्ति को खड़ाकर रजिस्ट्री करा दिया गया था.

इसी मामले में फरार चल रहे बेतिया जिले के अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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